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रेप केस में आशीष कपूर को जमानत:मोबाइल लोकेशन ऑन रखने की शर्त, एक्टर के वकील ने पीड़िता के नशे में होने का दावा किया

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टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से रेप के मामले में जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें कुछ शर्तों के साथ दी गई है। दरअसल, आशीष कपूर को महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इन शर्तों के आधार पर मिली एक्टर को जमानत

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 10 सितंबर को न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने आशीष कपूर को जमानत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष कपूर 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करें। कोर्ट ने आगे कहा सभी तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य पहलुओं के आधार पर एक्टर का अतीत साफ-सुथरा पाया गया। इसी के आधार पर कोर्ट ने माना कि आगे की जांच के लिए आशीष की मौजूदगी जरूरी नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है।

हालांकि, शर्त के तौर पर उन्हें हमेशा अपना मोबाइल फोन चालू रखना होगा और उसमें लोकेशन भी ऑन होनी चाहिए। वहीं, इस मामले में आशीष कपूर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

बता दें, पुलिस ने इस मामले की पड़ताल के लिए 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी जिसमें से 4 दिन की अनुमति मिल भी गई थी। वहीं, एक्टर के वकील दीपक शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता शराब के नशे में थी और पार्टी में कई मेहमानों से गले मिल रही थी। एक्टर के खिलाफ आरोप झूठे हैं और केवल पैसे वसूलने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल शिकायतकर्ता ने अपने मकान मालिक के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज कराया था।

Waqt 24
Author: Waqt 24

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सबसे ज्यादा पड़ गई

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा- रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने मामले से जुड़े CCTV सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में SIT के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच CBI को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। इधर, राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन की अंतिम डेट 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। इनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और चढ़ावा गिनती के प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले, पुलिस ने आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को फैजाबाद जेल में अलग-अलग बैरक में रखा गया है।