
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनील गावस्कर की याचिका पर आदेश दिया है। यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सात दिन में कार्रवाई करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से बात की। उन्होंने कहा- वकील पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करें।
अदालत ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को IT एक्ट 2021 के तहत शिकायत मानकर जरूरी कदम उठाएं। यह कानून सोशल मीडिया गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता से जुड़ा है।
एक दिन पहले अभिनेता सलमान खान और तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे।

