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ईसरदा बांध का पानी टोंक को नहीं देने पर दायर की याचिका,अक्टूबर में होगी सुनवाई

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टोंक की बनास नदी पर बन रहे ईसरदा बांध का मामला स्थाई लोक अदालत में पहुंच गया है। इस बांध का पानी टोंक को नहीं देकर सवाई माधोपुर और दौसा जिलों को देने के मामले में एक या​चिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए मानकर राजस्थान सरकार और PHED विभाग को नोटिस भी जारी किए है । अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। यह वाद टोंक के एडवोकेट आतिफ देशवाली और रईस अहमद के जरिए टोंक शहर के अब्दुल आतीक खां,परवेज रजा, साहिल देशवाली, अजमुलनिशा की ओर से गत दिनों 4 सितंबर को किया गया था। वही स्थाई लोक अदालत ने 20 सितंबर को राज्य सरकार और जलदाय विभाग को नोटिस जारी किया है।

इसमें एडवोकेट काशिफ जुबेरी और रईस अहमद ने इस वाद में बताया कि टोंक जिले में पेयजल का बड़ा स्रोत बीसलपुर से भी पर्याप्त पानी नहीं मिला पा रहा है । शहर में 48 घंटे में गर्मियों के दिनों में जलापूर्ति होती है। लोग धरना ,प्रदर्शन करते है। ऐसे पेयजल किल्लत से जुड़े कई अहम तथ्य भी पेश किए गए थे। इसके आधार पर अब टोंक की स्थाई लोक अदालत ने दायर किए वाद को सुनने योग्य मानते हुए राज्य सरकार और जलदाय विभाग को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, दौसा और सवाईमाधोपुर ज़िले के 1256 गांवों और 6 शहरों की लाखों की आबादी की प्यास बुझाने के लिए करीब 1038 करोड़ की लागत से ईसरदा बांध का निर्माण कराया गया है। टोंक में बने बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को बनास नदी में बने ईसरदा बांध में स्टोर किया जा रहा है।

Waqt 24
Author: Waqt 24

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सबसे ज्यादा पड़ गई

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा- रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने मामले से जुड़े CCTV सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में SIT के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच CBI को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। इधर, राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन की अंतिम डेट 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। इनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और चढ़ावा गिनती के प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले, पुलिस ने आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को फैजाबाद जेल में अलग-अलग बैरक में रखा गया है।